बिहार सरकार का समाज कल्याण विभाग राज्य के शारीरिक रूप से अक्षम नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विकलांग पेंशन योजना चला रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 40% या अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को एक निश्चित मासिक राशि देकर उनकी आत्मनिर्भरता में सहयोग करना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। यह योजना उन विकलांग व्यक्तियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कवच का काम करती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
योजना की मुख्य जानकारी एक नजर में
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | बिहार विकलांग पेंशन योजना |
| संचालन विभाग | बिहार सरकार, समाज कल्याण विभाग |
| मासिक पेंशन राशि | 400 रुपये |
| मुख्य पात्रता | बिहार का स्थायी निवासी, 40% या अधिक विकलांगता, आयु 18 वर्ष या अधिक |
| आवेदन का तरीका | केवल ऑफलाइन (RTPS काउंटर के माध्यम से) |
| हेल्पलाइन नंबर | 18003456262 (टोल-फ्री) |
योजना के लाभ और विशेषताएं
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वित्तीय संबल: योजना के तहत मिलने वाली 400 रुपये की मासिक पेंशन विकलांग व्यक्तियों को उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है और उन्हें कुछ हद तक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
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सामाजिक समर्थन: यह योजना सरकार की ओर से विकलांग नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता और सहयोग का प्रतीक है, जो उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है।
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सीधा और सरल प्रक्रिया: आवेदन की प्रक्रिया जानबूझकर सरल और सीधी रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे आसानी से समझ और अपना सकें।
पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
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निवास: आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
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विकलांगता स्तर: आवेदक की शारीरिक या मानसिक विकलांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक होना चाहिए। यह प्रमाण एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र से सिद्ध होना चाहिए।
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आयु सीमा: आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
आवेदन फॉर्म जमा करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी (मूल दस्तावेजों के साथ स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी):
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पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
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आधार कार्ड (आवेदक का)
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मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड)
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निवास प्रमाण पत्र (जैसे- राशन कार्ड, बिजली बिल आदि)
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आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड)
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विकलांगता प्रमाण पत्र (40% या अधिक विकलांगता का)
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बैंक खाता विवरण (पासबुक/चेकबुक की फोटोकॉपी)
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बीपीएल राशन कार्ड/आय प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)
आवेदन कैसे करें? (चरण-दर-चरण प्रक्रिया)
बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए वर्तमान में केवल ऑफलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
चरण 1: आवेदन पत्र प्राप्त करें
सबसे पहले अपने निवास क्षेत्र के निकटतम ब्लॉक/प्रखंड कार्यालय या RTPS (Right to Public Services) काउंटर पर जाएं। वहां से विकलांग पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म निःशुल्क प्राप्त करें।
चरण 2: फॉर्म ध्यानपूर्वक भरें
आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम, पता, आयु, बैंक खाता विवरण, विकलांगता का विवरण आदि स्पष्ट और सही अक्षरों में भरें।
चरण 3: दस्तावेज संलग्न करें
आवेदन फॉर्म के साथ ऊपर बताए गए सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी अटैच कर दें।
चरण 4: आवेदन जमा करें और पावती रसीद लें
सभी दस्तावेजों के साथ भरा हुआ आवेदन फॉर्म संबंधित RTPS काउंटर या कार्यालय में जमा करा दें। आवेदन जमा कराने के बाद ऑफिशियल पावती रसीद (Acknowledgement Slip) अवश्य प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें। इस रसीद से भविष्य में आप अपने आवेदन की स्थिति पता कर सकते हैं।
आवेदन के बाद क्या करें?
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आवेदन स्थिति पता करना: आवेदन जमा करने के कुछ सप्ताह बाद, आप अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) के कार्यालय या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में संपर्क करके अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं।
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सहायता प्राप्त करना: योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या के लिए आप टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 18003456262 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अपने जिले के सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) या अनुमंडल कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण सुझाव
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दस्तावेजों की जांच: आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेजों की वैधता और सहीता अच्छी तरह जांच लें। गलत या अधूरी जानकारी से आपका आवेदन रुक सकता है या रद्द हो सकता है।
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पावती रसीद सुरक्षित रखें: आवेदन जमा कराने के बाद मिलने वाली पावती रसीद भविष्य के सभी कामों के लिए बहुत जरूरी है, इसे कहीं सुरक्षित रख लें।
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बैंक खाता सक्रिय रखें: सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता सक्रिय है और आधार कार्ड से लिंक है, क्योंकि पेंशन की राशि सीधे इसी खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
निष्कर्ष:
बिहार विकलांग पेंशन योजना राज्य के विकलांग नागरिकों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास है। यह न केवल उन्हें आर्थिक मदद देती है, बल्कि उन्हें समाज का एक सशक्त हिस्सा बनने का हौसला भी प्रदान करती है। यदि आप या आपका कोई जानकार इस योजना की पात्रता रखते हैं, तो सभी दस्तावेजों को तैयार करके निकटतम RTPS केंद्र पर जाकर आवेदन अवश्य करें।
FAQ
Q1: आवेदन जमा करने के बाद मैं अपने आवेदन की स्थिति कैसे जान सकता हूँ?
A1: आवेदन जमा करने के कुछ सप्ताह बाद, आप अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) के कार्यालय या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में संपर्क करके अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं। पावती रसीद को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है।
Q2: यदि मुझे योजना से संबंधित कोई जानकारी या समस्या हो तो किससे संपर्क करूँ?
A2: आप टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 18003456262 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आप अपने जिले के सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) या अनुमंडल कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।
Q3: क्या पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में आती है?
A3: हाँ, सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता सक्रिय है और आधार कार्ड से लिंक है, क्योंकि पेंशन की राशि सीधे इसी खाते में ट्रांसफर की जाएगी।